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Wednesday, August 3, 2016
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सिर पर मैला ढोने की प्रथा 'कलंक' है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सिर पर मैला ढोने की प्रथा होने को 'कलंक' बताया है। कोर्ट ने कहा ऐसी स्थिति यहां तब है, जबकि कानून मेंं मैला ढोना प्रतिबंधित है।
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