Tuesday, August 30, 2016

दिल्ली हाई कोर्ट AAP और MCD को निर्देश, डेंगू नियंत्रण के लिए उठाएं कदम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप सरकार और नगर निकायों को राष्ट्रीय राजधानी में मच्छर जनित बीमारी डेंगू पर अंकुश के लिए तमाम निवारक कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरे सहगल की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार एवं तीनों निकायों :एमसीडी: को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया है कि अधिकारी इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए चौकसी और जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं।

पीठ ने सरकार एवं नगर निकायों को निर्देश देते हुए कहा, ‘‘इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए प्रतिवादियों :सरकार एवं नगर निकायों: को हर निवारक कदम उठाने होंगे। साथ ही, पीठ ने इस संबंध में सरकार एवं नगर निकायों को इस दिशा में उठाए गए अपने कदमों के संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।

अदालत ने इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए अब सात सितंबर की तारीख तय की है। राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू से होने वाली मौतों और बीमारी के मामलों के मद्देनजर वकील शाहिद अली ने एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें आरोप है कि इस साल डेंगू के 320 मामले दर्ज होने के बावजूद संबंधित अधिकारी ‘‘मच्छरों के पनपने या बीमारी की रोकथाम के लिए सचेत नहीं हुए हैं और ना ही इस संबंध में उपाय कर रहे हैं।

डेंगू के कारण ओखला से विधायक अमानातुल्ला खान की एक रिश्तेदार की मौत का हवाला देते हुए कहा गया है, ‘‘डेंगू संकट को लेकर पिछले पांच वर्ष की तुलना में इस साल दिल्ली सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है क्योंकि इस संबंध तीनों निकाय संस्थाएं विशेषकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। लिहाजा, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस बीमारी के नियंत्रण के लिए समुचित उपाय करें।

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