Saturday, July 30, 2016

सेक्स रैकेट केस में सान्याल को बेल नहीं

नई दिल्ली
अदालत ने यहां हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने और मध्य एशियाई देशों से महिलाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 62 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अडिशनल सेशन जज अजय कुमार जैन ने प्रितिंदर नाथ सान्याल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जांच एजेंसी ने अदालत में केस की जांच जारी होने की दलील दी थी। अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। आरोपी कर्नल अजय अहलावत के खिलाफ गैरजमानती वॉरंट जारी किया जा चुका है। आरोपी की जमानत अर्जी ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और केस की जांच शुरुआती दौर में है।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने सांसद और ब्यूरोक्रेट के तौर भेजे गए अपने मैसेज और बातचीत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इस पर भी गौर किया कि जांच के दौरान ऐसी जानकारी मिली है कि यहां और भी लड़कियां मौजूद हैं, जिन्हें वह कथित रूप से भारत और विदेश में मौजूद अपने दोस्तों को सप्लाई करते थे। सान्याल के खिलाफ 20 जुलाई को सफदरजंग एंक्लेव पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, सान्याल को उनके घर में इनकम टैक्स अथॉरिटीज द्वारा रेड के दौरान मिले दस्तावेजों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। वे दस्तावेज सान्याल के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की ओर इशारा कर रहे थे।

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