Wednesday, July 6, 2016

पौधे न लगवाने पर 2 अफसरों पर जुर्माना

नई दिल्ली

नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एक कॉलोनी में 216 पेड़ों की कटाई पर 2000 पौधे लगाने में नाकाम रहने पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की खिंचाई की और उसके दो अधिकारियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने ट्राइब्यूनल के आदेशों की अनदेखी करने के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग के चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर पर यह जुर्माना लगाया है। ट्रिब्युनल ने 5 मई को डिपार्टमेंट को यमुना विहार में 2000 पौधे लगाने का निर्देश दिया था। जुर्माने की यह रकम अधिकारियों की सैलरी से वसूली जाएगी। सुनवाई के दौरान एग्जिक्युटिव इंजीनियर ने एक अंडरटेकिंग देते हुए बेंच के सामने कहा कि वह दो हफ्तों के भीतर वहां पौधे लगा देंगे और इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

ट्राइब्यूनल ने दिल्ली सरकार के संबंधित इलाके में पेड़ों की कटाई पर उसके अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और आदेश का उल्लंघन होने पर अवमानना की याचिका दायर करने के लिए कहा था। ट्रिब्युनल ने यह आदेश एडवोकेट एस. डी. विंडलेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था यमुना विहार कॉलोनी में सर्विस लेन है, जिसे चौड़ा करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बिना इजाजत 400 पेड़ काट दिए।

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