Wednesday, June 29, 2016

जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ दायर एक और अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने वाले फैसले में तकनीकी त्रुटियांं गिनाने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय की एक नई पीठ सुनवाई करेगी। जब यह मामला न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ के समक्ष आया तो न्यायाधीशों ने इसे उस पीठ के पास भेज दिया जो बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने से जुड़े ऐसे ही मुद्दों से वाकिफ है।

न्यायमूर्ति घोष और न्यायमूर्ति रॉय की पीठ जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार की ओर से दायर मुख्य अपील पर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रखी हुई है।
पीठ ने कहा कि जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ दायर मुख्य अपील में कहा गया है कि तकनीकी आधारों की ओर इशारा करने वाले नए मामले को उस याचिका के साथ जोड़ा जा सकता है जिसमें 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान को बरी किए जाने को ऐसे ही आधारों पर चुनौती दी गई है।

सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ मुख्य अपील महाराष्ट्र सरकार ने दायर की है। जयललिता और सलमान दोनों के मामलों में तकनीकी आधार वरिष्ठ वकील परमानंद कटारा की ओर से उठाए गए हैं जिस पर एक अन्य पीठ पांच जुलाई को सुनवाई करेगी।


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