
ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जो लोग पेयजल के लिए बोरवेल पर निर्भर हैं और जिनके पास कोई वैकल्पिक साधन नहीं है उन्हें भी बोरवेल के लिए सीजीडब्लूए से अनुमति लेनी होगी।
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