गोकलुपरी इलाके में हिंसा व लूटपाट के दो मामले में आरोपित आजाद को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने जमानत दे दी। आदेश में कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गवाहों ने समय से पीसीआर और उच्चाधिकारियों को घटने की सूचना नहीं दी।
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