हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि जब कोई पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रही है तो अधिवक्ता पूर्व सूचना देकर मामले की वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुन सकता है। फिजिकल तरीके से दोबारा सुनवाई शुरू करने से संबंधित अपने आदेश में संशोधन किया है।
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