Saturday, January 30, 2021

दिल्ली दंगा: देवांगना की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा भौतिक रूप से होना पड़ेगा पेश

देवांगना कलीता ने अर्जी लगाई थी कि उसे मुकदमे से जुड़े नोट्स बंद लिफाफे में डाक के जरिये वकील को भेजने की इजाजत दी जाए। इस मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में सुनवाई हुई।
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