देवांगना कलीता ने अर्जी लगाई थी कि उसे मुकदमे से जुड़े नोट्स बंद लिफाफे में डाक के जरिये वकील को भेजने की इजाजत दी जाए। इस मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में सुनवाई हुई।
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