रामबीर शौकीन दिल्ली हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। इस बीच हाई कोर्ट ने नियमानुसार रामबीर को सीएमएम की कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। यह पर भी वह किन्हीं कारणों से आत्मसमर्पण नहीं कर पाया।
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