कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि भादंसं की धारा 153ए (धर्म भाषा नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करने) 505 (अफवाह फैलाना) और आर्म्स एक्ट धारा 27/30 के तहत अभियोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं ली गई है।
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