सात दिसंबर से डीएलएसए की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से लोग टोकन ले सकते हैं। टोकन लेते समय व्यक्ति जिस अदालत का चयन करेगा उसे टोकन में दिए गए समय पर उसी जिला अदालत में पहुंचना होगा। वहां की लोक अदालत में उसके चालान का निस्तारण हो जाएगा।
Read more: दिल्लीः लोक अदालत में टोकन सिस्टम से होगा चालान का निस्तारण, लोगों को मिलेगी राहत