दलील दी कि आरोपित के पिता उसके घर में सबसे बड़े हैं। वह कन्यादान कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।
Read more: दिल्ली दंगा: भतीजी का कन्यादान करने के लिए हत्यारोपित को कोर्ट ने दी जमानत