Thursday, December 24, 2020

अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को भी डीडीए ने राहत, 200 FAR तक निर्माण के लिए नहीं लगेगा शुल्क

अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को डीडीए ने राहत दी है। अब इन कॉलोनियों के लिए 200 एफएआर ननिर्धारित कर दिया है। इस तरह से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले अपनी संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने वालों को 200 एफएआर तक निर्माण के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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