अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को डीडीए ने राहत दी है। अब इन कॉलोनियों के लिए 200 एफएआर ननिर्धारित कर दिया है। इस तरह से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले अपनी संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने वालों को 200 एफएआर तक निर्माण के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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