नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) का यह आदेश देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी जिले गौतमबुद्धनगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) गाजियाबाद गुरुग्राम सोनीपत रेवाड़ी पलवल और फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है।
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