आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तलवार हाथ में लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। कोर्ट ने कहा आरोपितों ने दंगों के दौरान जो किया वह माफी के लायक नहीं है।
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