दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से सभी निर्माण एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों को दिल्ली में ऐसे हर स्थल पर यह गन लगाने के लिए लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं जहां पर ज्यादा धूल उड़ती हो।
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