Delhi De-Sealing 2020 आम लोगों से अपनी संपत्तियां डी-सील कराने के लिए नगर निगम उपायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आवेदन जमा कराएं। क्षेत्रीय उपायुक्त जल्द ही इसकी जांच एवं जरूरी औपचारिकता पूरी कराकर डी-सील के आदेश जारी करेंगे।
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