Tuesday, August 4, 2020

सेना के सोशल मीडिया बैन को चुनौती वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में 89 ऐप्स पर बैन लगाए जाने के खिलाफ याचिका दायर कर फेसबुक यूज की अनुमति मांगने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता पर कड़ी टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि जब बात देश की सुरक्षा की है तो वहां किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है। हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी से यहां तक कह दिया कि अगर वो फेसबुक नहीं छोड़ सकते तो नौकरी छोड़ दें।

लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी ने हाल में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए प्रतिबंधित किए जाने को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पास विकल्प है।

नहीं दे सकते छूट: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह कहते हुए चौधरी से फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा था कि सैन्यकर्मियों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने का निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अदालत ने कहा कि आप बाद में नया सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार करने का जब एक भी कारण नहीं मिला है 'तो अंतरिम राहत देने का सवाल ही नहीं उठता है।' पीठ ने कहा, 'खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।'

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