Saturday, May 2, 2020

दिल्ली हिंसाः ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में शामिल आरोपियों में से एक आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ताहिर हुसैन पर दिल्‍ली दंगे में आईबी के हेड कांस्‍टेबल अंकित शर्मा की हत्‍या करने का आरोप है। ताहिर हुसैन को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, वहीं एक और आरोपी सलमान को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

क्या है मामला
नागरिकता कानून के समर्थक और विरोध के मद्देनजर बीती 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साथ ही दंंगों के दौरान कई मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पम्प को फूंक दिया था और स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। दंगों की चपेट में आने से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी। वहीं, दंगाईयों ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दिया था।


ताहिर की छत पर मिले थे पेट्रोल बम
ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने और आईबी के हेड कांस्‍टेबल की हत्या का आरोप है। दंगों के दौरान हुसैन की घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिले थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दंगाई छत से पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसा रहे थे।
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