नई दिल्ली
कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद सोमवार से दिल्ली में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सोमवार से गैर-जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानों, 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ कार्यालयों को खोलने और कुछ कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि राजधानी में अभी मॉल और बाजार बंद ही रहेंगे।
सोमवार से लॉकडाउन में कुछ छूट
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र की ओर से रेड जोन के लिए जारी ताजा दिशा-निर्देशें के अनुसार कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है लेकिन कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जाएंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 96 कंटेनमेंट जोन है।
जहां संक्रमण नहीं, वहीं मिलेगी छूट
दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया हैं लेकिन दिल्ली सरकार शहर के वार्डों को कोरोना वायरस के सामने आए मामलों के आधार पर बांटने की योजना बना रही है। जिन वार्डों में संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं, वहां अधिक छूट दी जाएंगी। दिल्ली में 272 वार्ड हैं।
शराब की दुकानों को लेकर निर्णय नहीं
दिल्ली में शराब की दुकानों को सोमवार से खुलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़ कर शराब की करीब 450 दुकानें हैं। परिवहन एवं राजस्व सहित सरकारी कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
भारत में कहां, कितना फैला कोरोना, देखें पूरी लिस्ट
सोमवार से कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये होंगे लागू
किसे अनुमति नहीं
कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद सोमवार से दिल्ली में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। कोरोना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सोमवार से गैर-जरूरी वस्तुओं की सभी दुकानों, 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ कार्यालयों को खोलने और कुछ कारोबारी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि राजधानी में अभी मॉल और बाजार बंद ही रहेंगे।
सोमवार से लॉकडाउन में कुछ छूट
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, केंद्र की ओर से रेड जोन के लिए जारी ताजा दिशा-निर्देशें के अनुसार कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है लेकिन कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जाएंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 96 कंटेनमेंट जोन है।
जहां संक्रमण नहीं, वहीं मिलेगी छूट
दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया हैं लेकिन दिल्ली सरकार शहर के वार्डों को कोरोना वायरस के सामने आए मामलों के आधार पर बांटने की योजना बना रही है। जिन वार्डों में संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं, वहां अधिक छूट दी जाएंगी। दिल्ली में 272 वार्ड हैं।
शराब की दुकानों को लेकर निर्णय नहीं
दिल्ली में शराब की दुकानों को सोमवार से खुलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़ कर शराब की करीब 450 दुकानें हैं। परिवहन एवं राजस्व सहित सरकारी कार्यालय को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
भारत में कहां, कितना फैला कोरोना, देखें पूरी लिस्ट
सोमवार से कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये होंगे लागू
- प्राइवेट गाड़ियां अधितकतम दो यात्रियों के साथ
- दो पहिया गाडी पर केवल एक यात्री
- प्राइवेट और सरकारी ऑफिस (अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ)
- घरेलू सहायक (7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक)
- आईटी-आईटी इनेबल सर्विस, कॉल सेंटर्स (अधिकतम 33 फीसदी कर्मियों के साथ)
- सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फैसिलिटी
- सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग
- औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ
- निर्माण कार्य, यदि कर्मी वहीं रहते हों तब
- आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें
- ई-कामर्स केवल जरूरी सामानों के लिए
- कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग
- बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट
- स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस
- शराब की दुकानें (अभी निर्णय नहीं)
किसे अनुमति नहीं
- साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी-कैब
- मेट्रो और बस सर्विस
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, बार
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
- नाई की दुकान, स्पा, सैलून
- पूजा, इबादत के स्थल
- सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम
- सभी गैर जरूरी एक्टिविटी (7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक)
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Read more: दिल्ली में सोमवार से किसकी छूट और किसकी नहीं