Sunday, December 1, 2019

कोर्ट के सभी कर्मचारियों को समान वर्दी भत्ता मिले: HC

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की समान राशि दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं है। अदालत का यह आदेश हाई कोर्ट के कई कर्मचारियों की याचिका पर आया है। ये कर्मचारी वर्दी भत्ते में असंगतियों से नाराज थे। वर्दी भत्ते को धुलाई भत्ता भी कहा जाता है।

जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील के उस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि अदालतों के भीतर सीधे न्यायाधीशों की सहायता कर रहे अधिकारियों को निर्धारित वर्दी पहनकर अदालत का शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है।

पीठ ने कहा, ‘अदालत यह समझ नहीं पायी कि कैसे अदालतों के भीतर काम कर रहे कर्मचारियों को शिष्टाचार बनाए रखने की जरूरत है जबकि पंजी में काम कर रहे कर्मचारियों को नहीं। यहां तक कि हाई कोर्ट के हर कर्मचारियों को अदालत के भीतर और बाहर उसकी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।’

अदालत ने हाई कोर्ट के कर्मचारियों को समान वर्दी भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, ‘इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि आज (29 नवंबर) से 8 सप्ताहों के भीतर दी जाएगी।’ हाई कोर्ट के कर्मचारियों ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पद के आधार पर वर्दी और धुलाई भत्ता देने में भेदभाव किया गया।

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