Wednesday, November 6, 2019

वकीलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, मीडिया पर बैन नहीं

नई दिल्ली
मीडिया पर पाबंदी लगाने की वकीलों की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। वकील चाहते थे कि पुलिसवालों से चल रहे उनके विवाद पर मीडिया कवरेज पर बैन लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया।

वकीलों द्वारा मीडिया पर पाबंदी लगाने की यह तीसरी कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले दो बार ऐसी ही याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी। वहां भी वकीलों की याचिका को खारिज किया गया था। बता दें कि दिल्ली में वकील फिलहाल हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल पिछले शनिवार तीस हजारी कोर्ट में हुए विवाद की वजह से है। पुलिसवालों की मांग है कि वकील पर कथित रूप से गोली चलानेवाले पुलिसवाले पर ऐक्शन लिया जाए। वकील उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

वकील-पुलिस टकराव के कारण दिल्ली की सभी 6 जिला अदालतों में बुधवार को भी कामकाज ठप रहा, ऐसी ही स्थिति आज है। गुरुवार को हड़ताली वकीलों ने पटियाला हाउस और साकेत जिला अदालतों के तो दरवाजे बंद कर दिए, जिससे कई वादी कोर्ट परिसर में नहीं जा सके। जो पहुंचे उन्हें भी आगे की तारीख मिली।


मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी बुधवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में वकील और पुलिस कानून के संरक्षक और रक्षक हैं। बातचीत से टकराव सुलझाएं। वकीलों पर ऐक्शन के बारे में केंद्र की अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश 2 FIR तक सीमित है, जो तीस हजारी से जुड़ी हैं। मतलब यह कि अन्य मामलों में वकीलों पर ऐक्शन लेने पर रोक नहीं है। पुलिस ने अर्जी दी थी कि आदेश में कोर्ट की टिप्पणियां पुलिस को दोषी ठहरा रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होगी।

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