Thursday, October 31, 2019

ऑड-ईवन: CNG वाहनों को छूट? विचार का आदेश

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड-ईवन स्कीम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे लोगों को झटका दिया है। कोर्ट ने इस स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक यह स्कीम लागू रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑड-ईवन से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर कानून के दायरे में विचार करने का भी आदेश दिया है।

दरअसल, इसबार ऑड-ईवन स्कीम में सीएनजी वाहनों को छूट नहीं है। इसके खिलाफ भी कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट ने अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से 5 नवंबर से पहले इन याचिकाओं पर विचार करने को कहा है। याचिकाओं में पिछले ऑड-ईवन की तरह इसबार भी सीएनजी वाहनों को छूट देने की मांग उठाई गई है।

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