Thursday, October 24, 2019

आत्मा राम गुप्ता हत्या केस में शारदा जैन को उम्रकैद

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल पहले कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहे आत्मा राम गुप्ता के अपहरण और उनकी हत्या की साजिश रचने के मामले में सह-आरोपी और दिल्ली के केशवपुरम नगर निगम वार्ड की पूर्व कांग्रेसी पार्षद शारदा जैन को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुप्ता 24 अगस्त, 2002 को जैन के साथ फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित कांग्रेस की एक रैली में भाग लेने के लिए गए थे कि इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। इसके पांच दिन बाद उनका शव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नहर से मिला था।

जैन उस समय उत्तर पश्चिम दिल्ली में केशवपुरम नगर निगम वार्ड से पार्षद थीं। जैन पर त्रिनगर क्षेत्र से पार्षद गुप्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था क्योंकि उसे पार्टी की एक अन्य पार्षद मेमवती बरवाला के साथ गुप्ता की नजदीकी पसंद नहीं थी। न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय और रोहिणी की निचली अदालत के फैसलों को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने जैन और सह आरोपी राजेंद्र को इस मामले में दोषी पाया था।

अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की बची हुई सजा भुगतने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा। शीर्ष अदालत ने हालांकि तीसरे आरोपी राज कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जैन पुलिस अधिकारियों को उस स्थान पर लेकर गई थी जहां पार्षद की हत्या की गई थी।

निचली अदालत ने 2006 में जैन, राज कुमार, राजेंद्र और रोशन सिंह व मामले में अन्य पांच को दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने शारदा जैन, राज कुमार, राजेंद्र और रोशन सिंह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और अन्य पांच को बरी कर दिया था। रोशन सिंह की 2010 में मौत हो गई थी।

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