राजधानी दिल्ली के होटल पब और बार में अब तीन दिन से पुरानी बीयर और आठ दिन से पुरानी व्हिस्की को नहीं रखा जा सकेगा। बार में एक बार बीयर वाइन शैंपेन और शराब के आने के बाद अगर वह तीन से आठ दिन में नहीे बिकती है तो उसे नष्ट करना पड़ेगा। कोई भी बार संचालक बार में एक बार आ चुकी शराब या बीयर को फिर से स्टॉक में नहीं दिखा सकेगा। बार में बीयर व शराब आदि को बेचने के लिए समय अवधि निर्धारित किए जाने की अधिसूचना दिल्ली सरकार के एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लक्जरी टैक्स डिपार्टमेंट ने होटलों और रेस्तरां के लिए जारी की है। जिसमें आठ दिनों से अधिक समय तक बार में रखी शराब को नष्ट करने का निर्देश दिया है। हालांकि रेस्तरां और होटल में बार संचालक इसे मनमाना निर्णय बता रहे हैं।
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