Tuesday, July 30, 2019

मासूम से रेप मामले में दिल्ली कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

नई दिल्ली
दिल्ली कोर्ट ने 28 साल के रेप के दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपने ऊपर हुए अत्याचार को भुला नहीं पाएगी और समाज उसे भूलने नहीं देगा। मामला 2013 का है। युवक ने 6 साल की मासूम को किडनैप करके रेप की घटना को अंजाम दिया था।

स्पेशल जज सीमा मैनी ने दोषी को पॉक्सो ऐक्ट के सेक्शन 6 और आईपीसी के सेक्शन 363 (अपहरण) के तहत सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है, 'अजकल बच्चों के साथ अपराध आम हो गया है। लोग बच्चों के साथ दैत्यों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। इस सख्स ने एक बच्चे का विश्वास तोड़ा और उसके साथ समोसा देने के बहाने रेप किया। इस उम्र में बच्चों को सेक्स, रेप और यौन उत्पीड़न जैसे शब्दों का मतलब तक नहीं पता होता है।'

17 जनवरी 2013 को बच्ची के घर के पास में रहने वाला शख्स घर पहुंचा और उसने पीड़िता के पिता के बारे में पूछा। बच्ची की मां ने कहा कि उनके पति घर पर नहीं हैं। इसके बाद शख्स बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने बिना बताए ही लेकर चला गया। बच्ची जब थोड़ी देर वापस नहीं आई तो मां ने ढूंढना शुरू किया। वह पास की गली में ही रो रही थी। बच्ची ने बताया कि वह आदमी उसे छत पर टंकी के पास ले गया और रेप किया।

बच्ची की मां ने पुलिस बुलाई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। शख्स ने दावा किया था कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस हरकत की वजह से एक बच्चे का विश्वास टूट गया है और अब वह बेफिक्र होकर कभी नहीं रह पाएगी।

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