Friday, June 28, 2019

जेजे बस्तियों में रहने वालों के लिए लोन की शर्तें आसान

नई दिल्ली
दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ऐंड हैंडिकैप फाइनैंस ऐंड डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएसएफडीसी) की 158 वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। समाज कल्याण मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने बताया पहले झुग्गी क्लस्टर में रहने वालों को लोन उपलब्ध नहीं कराया जाता था, लेकिन अब इस शर्त को आसान कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि समय के साथ महसूस किया गया कि झुग्गी क्लस्टर की जगह अब पक्के मकानों ने जगह ले ली है इसलिए कुछ शर्तों के साथ अब झुग्गी क्लस्टर के आवेदक भी 50 हजार रुपये तक के लोन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। आवेदक के नाम पर पिछले 3 महीने का बिजली बिल और वर्तमान पते पर आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।

मंत्री ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। 50,000 रुपये तक की कंपोजिट ऋण योजना की नियम शर्तों को आसान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के लिए 45 लोन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को आसान से आसान शर्तों पर लोन दिलाना और उनकी मदद करने के लिए शर्तों में जरूरी बदलाव किया गया है।

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