Wednesday, May 29, 2019

दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा नियमों का अभाव

नई दिल्ली
दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा 10 कोचिंग सेंटरों में कराये गये सर्वे में सुरक्षा नियमों का अभाव पाया गया है। इसमें आपात स्थिति में सिर्फ एक रास्ता होने और पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों का न होना शामिल है।

दिल्ली सरकार ने सूरत अग्निकांड के मद्देनजर शहर के अग्निशमन विभाग को अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर किसी भी इमारत के चौथे तल पर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिये तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया था।

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने इसके लिये चार टीमों का गठन किया था। हर टीम में दो अधिकारी थे, जिन्हें करोल बाग, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, लाडो सराये और इनसे लगे इलाकों में चलाये जा रहे कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करने के लिये कहा गया था। एक अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि कोचिंग सेंटर में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले। अधिकारी ने कहा कि इन कोचिंग सेंटरों को 90 दिन के भीतर सुरक्षा नियमों को पूरा करने के लिये कहा गया है और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे 90 दिन से ज्यादा समय मांग सकते हैं।

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