पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए हैं लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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