नई दिल्ली
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने मामले से जुड़े 15 दोषियों को बरी कर दिया है। इन सभी दोषियों की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला।
मामला त्रिलोकपुरी से जुड़ा बताया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले की सुनवाई की थी। सभी 15 को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सभी को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीदों द्वारा उन लोगों को पहचाना नहीं गया।
1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने मामले से जुड़े 15 दोषियों को बरी कर दिया है। इन सभी दोषियों की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला।
मामला त्रिलोकपुरी से जुड़ा बताया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले की सुनवाई की थी। सभी 15 को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सभी को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीदों द्वारा उन लोगों को पहचाना नहीं गया।
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