Thursday, March 28, 2019

टेस्ट न कराने का मतलब यह नहीं कि पायलट ने शराब पी थी

एयर इंडिया पायलट अरविद कठपालिया मामले में मंगलवार को न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि सिर्फ टेस्ट न कराने से यह कयाश नहीं लगाए जा सकते कि दिल्ली से बैंग्लूरू के लिए फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए पायलट ने शराब पी थी। कठपालिया पर विमान नियमों के उल्लंघन और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट (सांस की जांच से मद्यपान की पुष्टि के लिए) से बचने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
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