Friday, March 1, 2019

अनधिकृत कॉलोनियों में बने होटल और गेस्ट हाउस को सीलिग से राहत

बाद अब यह निगम के हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेकर इनका संचालन कर सकेंगे। इसको लेकर स्थायी समिति के सदस्य इंद्रजीत सहरावत ने पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद शुक्रवार की स्थायी समिति की बैठक में पॉलिसी को पारित कर दिया गया। इंद्रजीत सहरावत ने इसको लेकर आयुक्त पुनीत कुमार गोयल का आभार प्रकट किया है जिन्होंने त्वरित और गंभीरता से इस प्रस्ताव को पारित कराया। उल्लेखनीय है दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट को पारित किया था। इसके तहत दिल्ली के स्पेशल एरिया अनधिकृत नियमित कालोनी अनधिकृत कॉलोनी गांव की आबादी और शहरीकृत गांव की आबादी में बने मकानों को सीलिग व तोड़फोड़ से राहत दी गई थी। अब यह राहत 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी।
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