पत्र में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर इस गड़बड़ी के बाद भी दिल्ली पुलिस व उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा होटल चलाने का लाइसेंस कैसे दे दिया गया। इस पर पीठ ने जवाब मांगा है।
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