Friday, December 28, 2018

किन्नर भी दर्ज करा सकते हैं रेप का केस: पुलिस

नई दिल्ली
राजधानी की पुलिस ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि किन्नर भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने कहा कि क्रिमिनल लॉ के प्रावधानों के तहत वे यौन उत्पीड़न का केस कर सकते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और संगीता धींगरा सहगल की बेंच के समक्ष दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने यह पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यदि ट्रांसजेंडर्स की ओर से यौन उत्पीड़न का केस आईपीसी की धारा 354A के तहत दर्ज कराता है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस के जवाब में यह बात कही है। हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर पुलिस से यह पूछा था कि क्या किन्नर यौन उत्पीड़न का केस नहीं दर्ज करा सकते। एक किन्नर ने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस पर आरोप लगाया था कि वह उसके यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।

ट्रांसजेंडर ने अपनी याचिका में आईपीसी के सेक्शन 354A की सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (i), (ii) और (iv) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस इन प्रावधानों का हवाला देकर उसके साथ हुई घटना पर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है।

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