आमिर खान, नई दिल्ली
वह महज 15 साल की थी और नवरात्रि के व्रतों के दौरान एक रिश्तेदार ने उसका रेप किया। वह घर से भागी और अनजान लोगों से मदद मांगी, लेकिन मदद की बजाय उन लोगों ने उसका गैंगरेप किया। मामला सात पहले का है। अब सात साल बाद दिल्ली की अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है। साथ ही इनपर 4.5 लाथ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रेप पीड़िता की ापबीती सुनकर अडिश्नल सेशन्स जज बलवंत राय बंसल ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और विश्वास तोड़ने वाली बात है कि नवरात्र के व्रत के दौरान जह हमारे देश में लड्कियों को पूजा जाता है, एक नाबालिग का रेप उसका रिलेटिव करता है, जो जानता था कि वह देवी दुर्गा का व्रत कर रही है।'
कोर्ट के लिए यह बेहद हैरान करने वाली बात थी कि भाई के ससुर ने उसके साथ गंदी हरकत की और उसे वहां से निकलना पड़ा। उसने मदद मांगी तो उसके साथ अनजान लोगों ने भी गैंगरेप किया। कोर्ट ने कहा कि यह केस उन लोगों के लिए आंखे खोलने वाला है जो यह सोचते हैं कि कोई जानकार रेप करें, उन्हें आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे साथ रेप हुआ है, प्लीज मेरी मदद करें?' कोर्ट ने कहा कि इंसानों की खाल में ऐसे शरीर छिपे हैं, जो महिलाओं को खिलौना समझते हैं, समझते हैं कि महिलाएं सिर्फ भोग की वस्तु हैं।
इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें
वह महज 15 साल की थी और नवरात्रि के व्रतों के दौरान एक रिश्तेदार ने उसका रेप किया। वह घर से भागी और अनजान लोगों से मदद मांगी, लेकिन मदद की बजाय उन लोगों ने उसका गैंगरेप किया। मामला सात पहले का है। अब सात साल बाद दिल्ली की अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है। साथ ही इनपर 4.5 लाथ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रेप पीड़िता की ापबीती सुनकर अडिश्नल सेशन्स जज बलवंत राय बंसल ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और विश्वास तोड़ने वाली बात है कि नवरात्र के व्रत के दौरान जह हमारे देश में लड्कियों को पूजा जाता है, एक नाबालिग का रेप उसका रिलेटिव करता है, जो जानता था कि वह देवी दुर्गा का व्रत कर रही है।'
कोर्ट के लिए यह बेहद हैरान करने वाली बात थी कि भाई के ससुर ने उसके साथ गंदी हरकत की और उसे वहां से निकलना पड़ा। उसने मदद मांगी तो उसके साथ अनजान लोगों ने भी गैंगरेप किया। कोर्ट ने कहा कि यह केस उन लोगों के लिए आंखे खोलने वाला है जो यह सोचते हैं कि कोई जानकार रेप करें, उन्हें आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे साथ रेप हुआ है, प्लीज मेरी मदद करें?' कोर्ट ने कहा कि इंसानों की खाल में ऐसे शरीर छिपे हैं, जो महिलाओं को खिलौना समझते हैं, समझते हैं कि महिलाएं सिर्फ भोग की वस्तु हैं।
इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: रिश्तेदार के बाद अनजान लोगों ने किया रेप, कोर्ट ने 7 साल बाद दी उम्रकैद