दिल्ली
एक लेस्बियन कपल को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई है। वे दोनों शादी करना चाहती थीं लेकिन पैरंट्स से डरती थीं। कपल ने हाई कोर्ट में याचिका दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दिलवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं।
20 और 21 साल की दो युवतियों का कहना है कि उन्हें जान का जोखिम है। उनका कहना है कि पिछले एक साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं और शादी करके साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पैरंट्स ने उनके बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें राजस्थान से भागकर दिल्ली आना पड़ा।
सीनियर वकील आनंद ग्रोवर ने यह याचिका जस्टिस राजेंद्र मेनन के सामने पेश की। इसके बाद जज ने युवतियों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया। दोनों युवतियां राजस्थान के एक ही स्कूल में साथ पढ़ती थीं। वे 2017 से ही करीबी दोस्त थीं। उनमें से एक की सगाई जबरदस्ती करा दी गई थी और नवंबर में पैरंट्स शादी कराना चाहते थे।
एक लेस्बियन कपल को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई है। वे दोनों शादी करना चाहती थीं लेकिन पैरंट्स से डरती थीं। कपल ने हाई कोर्ट में याचिका दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दिलवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं।
20 और 21 साल की दो युवतियों का कहना है कि उन्हें जान का जोखिम है। उनका कहना है कि पिछले एक साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं और शादी करके साथ रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पैरंट्स ने उनके बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें राजस्थान से भागकर दिल्ली आना पड़ा।
सीनियर वकील आनंद ग्रोवर ने यह याचिका जस्टिस राजेंद्र मेनन के सामने पेश की। इसके बाद जज ने युवतियों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया। दोनों युवतियां राजस्थान के एक ही स्कूल में साथ पढ़ती थीं। वे 2017 से ही करीबी दोस्त थीं। उनमें से एक की सगाई जबरदस्ती करा दी गई थी और नवंबर में पैरंट्स शादी कराना चाहते थे।
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