Monday, October 29, 2018

'वोटर कार्ड न देने पर स्कूल से बच्चों को न निकाले'

नई दिल्ली
हाई कोर्ट ने आप सरकार से कहा है कि वह अपने स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को स्कूल से न निकाले जो अपने और परिवारवालों के वोटर कार्ड की कॉपी नहीं दे रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस ए. एस. भंबानी की बेंच ने साफ कहा कि किसी भी स्टूडेंट को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा 8 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक मांगी गई जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसे जनहित याचिका के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिका पर दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सर्कुलर के तहत मांगी गई जानकारी का इस्तेमाल नेबरहुड क्राइटेरिया के आधार पर दाखिला देने से इनकार किए जाने के लिए नहीं होना चाहिए।

गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स असोसिएशन की ओर से दायर अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय करते हुए हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों से कहा कि वह हलफनामे के जरिए बताए कि बच्चों से मांगी जा रही इस तरह की सूचना का क्या इस्तेमाल होगा। संगठन की ओर से एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा ने याचिका दायर की है।

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