तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (एसयूवी) की टक्कर से एक इंजीनियर की कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो गई। इलाज के बावजूद भी वह दिनचर्या को छोड़ अन्य कार्य समझ नहीं पाते। इस आधार पर तीस हजारी स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने वाहन चालक और मालिक को आदेश दिया है कि वह पीड़ित को नौ फीसद वार्षिक ब्याज के साथ 27 लाख 71 हजार रुपये मुआवजा अदा करें।
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