Friday, September 28, 2018

करंट लगने से हुई 14 वर्षीय बच्चे की मौत, हाई कोर्ट ने लगाया 27.38 लाख का जुर्माना

हाई कोर्ट ने कहा कि ईडीएमसी व बीएसईएस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में नाकाम रहे हैं। दोनों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई और एक किशोर को अपनी जान गंवानी पड़ी।
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