Monday, August 27, 2018

आखिरी बयान के आधार पर ऑनर किलिंग के दोषी को उम्रकैद

आमिर खान, नई दिल्ली
ऑनर किलिंग के एक केस में एक शख्स ने अपने जीजा की स्कू-ड्राइवर से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने पाया कि इस केस में आरोपित का परिवार बेटी और दामाद की शादी से खुश नहीं था। आरोपित को उम्र कैद सुनाी गई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अडिश्नल सेशंस जज अजय गोयल ने कहा, 'धारा 302 के के तहत दोषी को बामशक्कत उम्रकैद काटनी होगी और साख में 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।'

इस मामले में अहम सबूत बना पीड़ित का अंतिम बयान। मौत से पहले उसने कहा था कि उसपर साले आकाश ने धारदार हथियार से पीछे से वार किया था। आकाश की बहन के साथ शादी के बाद से दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। आकाश की बहन और मृतक सुदेश की शादी मार्च 2012 में हुई थी।

5 जून 2013 को सुदेश पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके दिल में घाव हो गए थे। इस केस में मुख्य गवाह सुदेश के पिता ने बताया था कि सुदेश की शादी से लड़की का परिवार खुश नहीं था और दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी।

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