विधानसभा कानून बनाती है वह सर्वोपरि है, कार्यपालिका उसे ओवरलैप नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि को छोड़ कर अन्य मुद्दों पर कानून बना सकती है।
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