Monday, July 30, 2018

सीवेज, बारिश के पानी से निपटने की जरूरत: HC

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नालों की सफाई के लिए 'आपातकालीन प्रयासों' की जरूरत है ताकि बारिश और सीवेज का पानी सड़कों पर जमा नहीं हो पाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि सीवेज और बारिश के पानी से निपटने की आवश्यकता है।

पीठ ने संबंधित अधिकारियों को दोनों की निकासी के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जो राष्ट्रीय राजधानी में सीवेज और बारिश के पानी की निकासी में आने वाली परेशानियों पर गौर करेगी। पीठ ने उन खबरों पर संज्ञान लेते हुए समिति का गठन किया जिनमें दावा किया गया कि शहर की ड्रेनेज प्रणाली पुरानी है और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

पीठ ने गत 26 जुलाई को नगर निगमों और अन्य निकायों से इस तरह के सभी नालों का मानचित्र तैयार करने को कहा था। अदालत दिल्ली में 10 से 13 जुलाई के बीच भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव और यातायात में बाधा के बारे में खबरों का संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील करके उसपर सुनवाई कर रही थी।

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