Monday, July 30, 2018

केजरीवाल की याचिका पर EC को HC से झटका

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल गोवा में चुनावी रैलियों में घूस संबंधी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर आयोग के जवाब देने के अधिकार पर सोमवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद चुनाव आयोग ऐसा करने में नाकाम रहा।

कोर्ट ने पूर्व में उल्लेख किया था कि लगातार अवसर दिए जाने के बावजूद चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल करने के अधिकार पर रोक लगाते हुए जस्टिस वी. के. राव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल 2 फरवरी की तारीख निर्धारित की।

चुनाव आयोग के वकील ने पूर्व में मौखिक निवेदन में अदालत से कहा था कि केजरीवाल की घूस संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर गोवा की अदालत में शिकायत मामला लंबित है लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जैसा कि चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया था। गोवा में विभिन्न रैलियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मतदाताओं को कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से कथित तौर पर रकम स्वीकार करने लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देने को कहा था।

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