रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एकता गाबा की अदालत ने अपनी पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के हवलदार आदित्य तोमर व उसे बचाने के आरोप में बेगमपुर थाने के एसआइ प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश बेगमपुर थाने के एसएचओ को दिया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस उपायुक्त से भी हवलदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है और की गई कारवाई को लेकर 27 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
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