Wednesday, July 4, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी प्राथमिकता पर प्रशासनिक मुखिया एलजी ही

कोर्ट ने कहा कि एलजी मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे और मतांतर होने पर मामला राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है।
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