Monday, April 30, 2018

IFC की जमीन को लेकर DDA से HC का सवाल

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से यहां नरेला में इंटिग्रेटेड फ्राइट कॉरिडोर (IFC) में रासायनिक उद्योगों को 397 हेक्टेयर में से 25 हेक्टेयर जमीन दिए जाने के बाद बची भूमि को लेकर उसकी योजना के बारे में पूछा है। कोर्ट ने कहा कि आईएफसी के लिए करीब 397 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें से 25 हेक्टेयर रासायनिक उद्योगों के लिए थी, लेकिन DDA ने यह नहीं बताया कि बचे हुए हिस्से का क्या हुआ या क्या होगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि जमीन खरीदने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए वहां अनधिकृत कॉलोनी नहीं बनने दी जानी चाहिए। पीठ ने डीडीए को 21 मई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिस दिन अगली सुनवाई होगी।

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