Friday, March 23, 2018

कोर्ट ने अल्का लांबा पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली
दिल्ली के एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की विधायक अल्का लांबा के खिलाफ एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। अल्का पर 2015 में दुकान में तोड़फोड़ और पुलिस के काम में अवरोध डालने के मामले में आरोपी हैं। मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने पुलिस और अल्का लांबा के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

चांदनी चौक से विधायक लांबा पर 10 अगस्त, 2015 में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऐंटी-ड्रग कैंपेन के दौरान उनपर पत्थरबाजी हुई थी जिससे उनके सिर में चोट भी आई थी। इसी दौरान एक विडियो वायरल हुआ था जिसमें लांबा कथित रूप से अपने कुछ समर्थकों के साथ एक दुकान में तोड़फोड़ करवाती दिख रही थीं। विडियो वायरल होने के बाद कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

इस मामले में कोर्ट द्वारा लांबा पर आरोपी के रूप में सम्मन पहले जारी हो चुका है। पुलिस ने बताया था कि दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता था कि लांबा बिलिंग मशीन तोड़ रही हैं वहीं उनके साथी पुलिस से उलझने के साथ समान गिरा रहे हैं। लांबा ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि यह फुटेज उन पर हमला होने के बाद की है।

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