नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अफ्रीकी महिलाओं के साथ कथित मारपीट के केस की दोबारा जांच कराने जाने की मांग की थी।
भारती ने अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिट मैजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने यह अर्जी दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जनप्रतिनिधियों से जुड़े 100 से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। पुलिस ने साल 2014 में यूगांडा की रहने वाली कुछ महिलाओं की शिकायत पर भारती व अन्य के खिलाफ यह केस दर्ज किया था।
दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ सहित 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भारती पर आरोप है कि वह दिल्ली के कानून मंत्री रहने के दौरान 15 और 16 जनवरी, 2014 की रात को छापेमारी की आड़ में मालवीय नगर में रहने वाली कुछ अफ्रीकी महिलाओं के घर में जबरने घुसे और उनके साथ बदसलूकी की। चार्जशीट में पुलिस ने भारती के अलावा 17 अन्य को बतौर आरोपी नामजद किया है।
दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अफ्रीकी महिलाओं के साथ कथित मारपीट के केस की दोबारा जांच कराने जाने की मांग की थी।
भारती ने अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिट मैजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने यह अर्जी दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जनप्रतिनिधियों से जुड़े 100 से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। पुलिस ने साल 2014 में यूगांडा की रहने वाली कुछ महिलाओं की शिकायत पर भारती व अन्य के खिलाफ यह केस दर्ज किया था।
दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ सहित 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भारती पर आरोप है कि वह दिल्ली के कानून मंत्री रहने के दौरान 15 और 16 जनवरी, 2014 की रात को छापेमारी की आड़ में मालवीय नगर में रहने वाली कुछ अफ्रीकी महिलाओं के घर में जबरने घुसे और उनके साथ बदसलूकी की। चार्जशीट में पुलिस ने भारती के अलावा 17 अन्य को बतौर आरोपी नामजद किया है।
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