नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने दोनों को 22 मार्च तक मंडोली जेल भेज दिया।
कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मामले पर आगे सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दो स्पेशल कोर्ट को चिह्नित किया है।
खान और जरवाल को 22 फरवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और कोर्ट ने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा करार दिया है। उनकी जमानत याचिकाओं को अगले दिन खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में यह पूर्वनियोजित आपराधिक षडयंत्र नजर आता है। सत्र न्यायालय ने भी जरवाल की जमानत की अपील खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट का भी रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई अभी बाकी है।
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने दोनों को 22 मार्च तक मंडोली जेल भेज दिया।
कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, मामले पर आगे सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दो स्पेशल कोर्ट को चिह्नित किया है।
खान और जरवाल को 22 फरवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और कोर्ट ने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा करार दिया है। उनकी जमानत याचिकाओं को अगले दिन खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में यह पूर्वनियोजित आपराधिक षडयंत्र नजर आता है। सत्र न्यायालय ने भी जरवाल की जमानत की अपील खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट का भी रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई अभी बाकी है।
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